क्र.2 के सहायक ग्रेड-दो को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित



खरगोन 16 दिसंबर। खंडवा रोड़ स्थित देवी अहिल्या उमावि क्र.2 में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन को लापरवाही बरतने पर सहायक आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवी अहिल्या उमावि क्र.2 के अंतर्गत नूतन नगर में नवीन माध्यमिक शाला संचालित है। इस शाला में पदस्थ शिक्षक सादिक खान की सेवा पुस्तिका को प्राकृतिक कीट (दीमकों) द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए जाने एवं पूरी सेवा पुस्तिका एवं अभिलेख अपठनीय हो चुकी है। इससे यह प्रतीत होता है कि सहायक ग्रेड-तीन धीरेंद्रसिंह चौहान द्वारा लापरवाही बरती गई। सहायक ग्रेड-तीन चौहान का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरित होने से मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के सहायक आयुक्त जेएस डामोर ने सहायक ग्रेड-तीन चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोगावां रहेगा।


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