गंदगी फैलाने पर नपा अमला करेगा चालानी कार्यवाही

 


खरगोन व भीकनगांव स्थानीय निकाय ने जारी की सार्वजनिक सूचना

खरगोन 17 दिसंबर । स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत जिले की नगरीय निकाय परिषदों ने अपने-अपने नगरों को स्वच्छ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत अब यदि कोई भी नागरिक सार्वजनिक या खुले स्थानों पर गंदगी फैलाने की गतिविधि करता है या खुले में कचरा फेकता है या अमानक प्लॉस्टिक का उपयोग करता है, तो उस पर चालानी कार्यवाही या अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। शहरी विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती आशा भंडारी ने बताया कि जिले की खरगोन और भीकनगांव नगरीय निकायों में परिषदों द्वारा कार्यवाही प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार से यदि कोई भी नागरिक अपने शहर, मोहल्ले या गली में गंदगी फैलाता है, तो अर्थदंड किया जाएगा। स्वच्छता हम सभी की जरूरत है। अब इस ओर प्रत्येक नागरिक को सोचना होगा। किए गए प्रावधान अनुसार खुले में शौच करने में 150 से 300 रूपए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वाले पर पहली बार 250 रूपए, दूसरी बार 350 रूपए, जल स्त्रोतों में कचरा डालने पर 100 से 200 रूपए का अर्थदंड किया जा सकता है। वहीं अमानिक प्रतिबंधित प्लॉस्टिक का उपयोग करने पर 100 से 200 रूपए, समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अमानिक प्रतिबंधित प्लॉस्टिक पाई जाने पर 500 से 700 रूपए की चालानी कार्यवाही की जा सकती है। नगरीय निकायों मेें इस संबंध में सार्वजनिक सूचनाएं जारी कर दी गई है।


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