दुष्कर्म संबंधी अपराधों के अनुसंधान में बरती जाने वाले सावधानियों की दी जानकारी


खरगोन 28 दिसंबर । डीआरपी लाईन में पुलिस अधिकारियों को दुष्कर्म संबंधी अपराधों के अनुसंधान में बरती जानें वाली सावधानियों एवं अनुसंधान में अन्य साक्ष्यों के साथ-साथ वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह करने की जानकारियां दी गई। जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बलात्कार के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी के पुलिस कथन महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाता है तथा पीड़िता की बरामदगी की यथाशीघ्र पश्चात उसका धारा 164 दप्रसं के तहत कथन न्यायालय में कराया जाना आवश्यक है। इस अपराध में अवयस्क पीडिता की दशा में उसके संरक्षक की सहमति से ही पीडिता का मेडिकल परीक्षण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पीडिता के साथ बलात्संग के अपराध में डीएनए परीक्षण कराया जाना चाहिए।


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