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जनकल्याण में छिपा राष्ट्र पुनरुत्थान

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लेखक मयंक मनुभाई जोशी उना गुजरात भारत, जिसे किसी समय विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त थी, वैश्विक स्तर पर भारत और उस से जुड़ी हर चीज के प्रति सम्मान का भाव होता था, लोग भारत की धरा से निकले हुए हर विचार को स्वीकार करते थे और उसपर अमल करते थे। भारत ने सैकडों महान विचार सिद्धांतों को जन्म दिया। भारत के बंगाल से निकले संत स्वामी विवेकानंद ने समस्त विश्व में भारत की संस्कृति और भारतीय विचार का डंका बजा दिया यह किस से छिपा है। शिकागो में दिए उनके भाषण को कौन नहीं जानता, जिसके बाद पश्चिम के देशों में भारत के लिए सम्मान का भाव प्रगाढ़ हुआ। जो मंत्र हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों से लिखा हुआ है और जिसे हम भारतीय वर्षों से आत्मसात करते आये हैं, उस "वसुधैव कुटुम्बकम" के मंत्र को आज विश्व के सभी देश अपना रहे हैं।  परंतु आज के इस दौर में जब हर देश एक दूसरे से हर मोर्चे पर प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं और अपने देश को सभी मोर्चों पर सबसे अव्वल रखना चाहते हैं तब यह और भी जरूरी हो जाता है की हम भी अपने देश, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए हमारे ग्रंथो में लिखे गए और हमारे महापुरुषों द्वारा सुझाये गए रास्त...

भांजे को मौत के घाट उतारने वाले मामा को आजीवन कारावास

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खरगोन। प्रथम अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा कलयुगी मामा को अपने भांजे को मौत के घाट उतारने के जुर्म में आजीवन कारावास एवं 1500 रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 10 सितम्बर 2019 को आरोपी सचिन पिता धनराज निवासी ग्राम पिपराटा अपने भांजे कुणाल को भुक्कन दादा के घर के पास स्थित गणेश पाण्डाल के पास से अपनी स्कूटी पर बैठाकर खरगोन मेनरोड़ तरफ ले गया था और वापस स्कूटी से अकेला लौटा था। आरोपी सचिन ने रोहित को बताया कि उसका भांजा कुणाल राजेश वर्मा के खेत में बने कुएं में डूब गया है। रोहित आरोपी के भाई के साथ कुएं पर गया और वे कुएं से कुणाल की लाश को बाहर निकालकर जिला अस्पताल खरगोन ले गये जहां डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। उक्त  घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना मेनगांव द्वारा मर्ग कायम कर जांच में आरोपी सचिन के द्वारा अपराध करना पाये जाने से उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत ...

महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ

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  बैडीया(राजेंद्र नामदेव)। राजेन्द्र नामदेव व्दारा। बैडिया थाने पर महिला डेस्क कार्यालय का शुभारंभ महिला डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक शीतल सिंघार ने थाना प्रभारी सोरभ बाथम की उपस्थिति मे रीबीन काटकर कीया जानकारी देते डेस्क प्रभारी ने बताया ईसका उद्देश्य पीडित महिलाएं बालिका खुल कर अपनी समस्या डेस्क के से कह सकती है साथ ही महीला संबधित अपराध शिकायत का निवारण मेन उद्देश्य रहेगा साथ ही महिला डेस्क बाल कल्याण समिति पंचायत स्वासथ आगणवाड़ी आदी समीती के साथ मिलकर महिलाओं को न्याय दिलायेगी ईसके लिए थाना प्रागण मे ही अलग से एक रूम महिला डेस्क के लिए बनाया गया है । ईस अवसर पर महीला आरक्षक सरोज जादोन पुनम पांडे उ निरीक्षक बलवीरसिंह यादव अजय दुबे चन्द्रशेखर दिवेदी प्रधान आरक्षक ब्रजकिशोर कश्यप नरेन्द्र चंदेल शोएब खान सहित पुलिस स्टाफ एव महिलाए उपस्थित थे।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा

विदिशा। माननीय सुश्री सोनल गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय द्वारा आरोपी बिंदू लोधी पुत्र देवीसिंह लोधी उम्र-54 वर्ष निवासी ग्राम बर्री, करैयाखेड़ा रोड़ जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमति ज्योति कुजूर द्वारा की गई। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, पीड़िता कमरे में सो रही थी रात लगभग 12ः30 बजे उसका किरायेदार बिंदू लोधी पीड़िता की खटिया में बैठकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा, उसने चिल्लाने का सोचा तो आरोपी उसका मुंह दबाने लगा और बोला कि किसी से मत कहना। वह फिर चिल्लाई तो आस-पास के लोग आ गये जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना देहात विदिशा में लेखबद्ध कराई, जिस पर से प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से प्रस्तुत खात्मा आवेदन अस्वीकार विदिशा। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री आत्माराम टांक ने आरोपी डाॅ0 अरूण जारौलिया तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी लटेरी ज...

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया तीन वर्ष का कठोर कारावास

विदिषा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल ने आरोपी भूरा उर्फ मोहर सिंह उम्र-19 वर्ष, निवासी-जतरापुरा जिला विदिशा को भादवि की धारा 354 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये अर्थदंड, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 8 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये अर्थदंड तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3(2)(अं) में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपए अर्थदण्ड व धारा 3(1)(ू.प) में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। उक्त मामले में डीडीपी/विशेष लोक अभियोजक आई.पी. मिश्रा द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा उनके साक्ष्य से न्यायालय ने सहमति जताई। साक्षियों की समय पर उपस्थिति सुनिष्चित कराने में कोर्ट मोहर्रिर रमाकांत शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता घटना दिनांक 30.06.2019 को रात करीब 8 बजे अपने नाना के प्लाॅट वाले घर से अपनी दादी को खाना देने जा रही थी तभी रास्ते में उसे आरोपी भूरा उर्फ मोहर सिंह कुशवाह जिन्ह...

4 साल की नाबालिका को ले जाकर दुष्‍कृत्‍य का प्रयास करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.03.2021 को श्रीमती वर्षा शर्मा विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) जिला इंदौर द्वारा थाना अन्‍नपूर्णा के अपराध क्रमांक 97/2019 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी विष्‍णु पिता महेश तिवारी आयु 50 वर्ष निवासी- महावर नगर इंदौर को धारा 376(क)(ख) सहपठित धारा 511 भादवि में एवं 5/एम /6 सहपठित धारा 18 पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200/- 200/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ओर धारा 363 एवं 366 मे 3 वर्ष एवं 5 वर्ष का भी कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया एवं 200/' 200/- के अर्थदण्‍ड से ं‍दंडित किया गया एवं अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 3-3 माह का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष्‍ लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8-3-19 को फरियादी बालिका की माता ने अन्‍नपूर्णा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह एवं उसकी 4 साल की बच्‍ची घर पर ही थे तभी मोहल्‍ले में रहने वाला उक्‍त अभियु...

पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

(सनसनीखेज मामला) विदिशा। माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीबाल विदिशा द्वारा भादवि की धारा 302 के प्रकरण में आरोपी माधौसिंह अहिरवार निवासी गा्रम सनौटी की जमानत याचिका खारिज की। सनसनीखेज प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 25.05.2020 को शाम 07ः00 बजे आरोपी माधौ सिंह नशे की हालत में प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर आया और नवल को अश्लील गालियां दी तथा आरोपी ने नवल पर जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी जिससे नवल जलने लगा, उपचार के दौरान नवल की मृत्यु हो गई थी। अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात थाना करारिया में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 89/20 भा.द.सं की धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था बाद में प्रकरण में भादवि की धारा 302 का भी इजाफा किया गया। दिनांक 31.05.2020 से ही आरेापी जेल में ...