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वनवासी अंचल के जरूरतमंद बच्चो के बीच दीवाली मनाकर खुशियां बांटते है युवा

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2 वर्षों से चला रहे अभियान, यह तीसरा वर्ष बच्चो में स्वेटर, मास्क,मिठाई, फटाके, शिक्षण सामग्री आदि का करते है वितरण महेश्वर(शिवम् कर्मा)। भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली,इस त्योहार को सभी धूमधाम से मनाते है। बच्चो में इस त्योहार का उत्साह देखते ही बनता है। नए कपड़े, फटाके,खिलौने आदि बड़े उत्साह से खरीदते है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते है जो संसाधनों के अभाव में त्योहार को अच्छे से नहीं मना पाते। ऐसे ही बच्चो के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का कार्य कर रही है युवा छात्रों की एक टोली "पहल" टीम पहल जरूरतमंद बच्चों के बीच जाकर उनके साथ त्योहार की खुशियां बांटते हैं। उनके दीवाली के तोहफों के साथ शिक्षा, स्वास्थ व अधिकार के बारे में जानकारी भी देते है। ऐसे हुई शुरुआत, यह तीसरा वर्ष महेश्वर व आसपास के निवासी ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि ग्रुप के सारे सदस्य विभिन्न शहरों में एमबीबीएस, बीएचएमएस , एमबीए, इंजीनियरिंग,बीएससी आदि की पढ़ाई कर रहे है। दीवाली की छुट्टियों में जब सभी छात्र घर आते थे । एक बार दीवाली पर दोस्त के गांव गए थे वहीं कुछ बच्चो को रोड पर पटाखे बिनते देखा। तभी से जरू...

5 दिनों तक अनाज व कपास मंडी में नीलामी कार्य रहेगा बंद

खरगोन। शुक्रवार 13 नवंबर से मंगलवार 17 नवंबर 5 दिनों तक अनाज एवं कपास दोनों मंडियों में नीलामी कार्य बंद रहेगा। खरगोन मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि दीपावली पर्व होने से अनाज एवं कपास के व्यापारियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व होने से 5 दिनों तक दोनों मंडियों में नीलामी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। मंडी सचिव किरार ने किसानों से आग्रह किया है कि 13 से 17 नवंबर 5 दिनों तक किसान अपनी उपज विक्रय के लिए मंडियों में न लाएं। बुधवार को 522 वाहन व 195 बैलगाड़ी आई नीलामी के लिए खरगोन। बुधवार को स्थानीय कपास मंडी में 522 वाहन और 195 बैलगाड़ी कपास की नीलामी के लिए आई। खरगोन मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि बुधवार को कपास का अधिकतम भाव 5725, न्यूनतम भाव 3500 व औसत भाव 4650 रहा। इसके अलावा खरगोन अनाज मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 1925, न्यूनतम भाव 1575 व औसत भाव 1630 रहा। वहीं ज्वार का अधिकतम, न्यूनतम व औसत भाव क्रमशः 1365-1365 रहा। जबकि मक्का का अधिकतम भाव 1371, न्यूनतम भाव 1285 व औसत भाव 1320 तथा सोयाबीन का अधिकतम भाव 4377, न्यूनतम भाव 3456 एवं औसत भाव 4130...

स्प्रिट का अवैध परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार 

खरगोन। पुलिस मुख्यालय भोपाल से अवैध शराब निर्माण एवं क्रय विक्रय करने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, इसी तारतम्य मे इन्दौर जोन के सभी जिलों मे उपरोक्त अवैध व्यवसाय मे लिप्त लोगो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाने के निर्देश पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री योगेश देशमुख द्वारा दिए गए थे, जिसके परिपालन मे उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री तिलकसिंह के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जिला खरगोन एवं समस्त थाना प्रभारियों को इस संबंध मे लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए गए है ।     थाना भगवानपुरा में दिनांक 10/11/20 पुलिस को मुखबीर से सुचना मिली किे, ग्राम कामोद कान्यापानी तरफ से एक व्यक्ति काले रंग कि मोटर साईकल के पीछे बोरे मे दो केन बॉंधकर उसमे स्प्रीट(इस्त्रा) भर कर ला रहा है।   उक्‍त सूचना पर पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान के निर्देशन में ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला खरगोन श्री जितेन्द्रसिंह पंवार,अति.पुलिस अधीक्...

प्रतिमाह 100-100 रूपए जमा किए और स्कूलों को भेंट की एलईडी टीवी

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वाट्सअप ग्रुप पर एक हुए, बनाई स्कूलों के लिए रणनीति खरगोन। संचार के नवीन माध्यमों से कैसे एकजुट होकर बदलाव लाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ बदलाव महेश्वर विकासखंड के शिक्षकों व समाजसेवियों ने प्रगति का डिजीटल माध्यम तैयार किया है। करीब 2 माह पूर्व 100 शिक्षकों व समाजसेवियों ने “सतत् 100 शैक्षिक एवं सामाजिक समुह“ नाम से वाट्सअप ग्रुप बनाया, जिसमें शिक्षा की दिशा में हमेशा आगे बढ़ने और स्कूली बच्चों को प्रेरित करने की दिशा में विस्तृत चर्चा के साथ एक मुकम्मल योजना पर निर्णय लिया जाता है। ग्रुप में चर्चा के साथ-साथ सिर्फ प्रतिमाह प्रति सदस्य को 100 रूपए जमा करने होते है। बस यहीं जमा पूंजी स्कूलों के लिए वरदान बनने जा रही है। वाट्सअप ग्रुप पर लगातार चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने एक मत से विकासखंड की ऐसी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, जहां का स्टॉफ लगातार अच्छे परिणाम दे रहा है और विद्यार्थी निरंतर प्रयासों में लगे है, लेकिन डिजीटली और ऑनलाईन पढ़ाई में उपयुक्त साधन नहीं होने से पिछड़ने लगे है। इसलिए ग्रुप ने स्मार्ट क्लास बनाने की दिशा में पहल की है, ताकि शिक्षा विभाग से जारी की जाने विषय वस्तु और वीड...

फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी की समय सारणी

खरगोन। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने समस्त कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समुह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए है। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल प्रस्तुत नहीं किए है, उनके संबंध में प्रपोजल तैयार करने तथा जिले स्तर से फीस प्रतिपूर्ति के लिए समय सारणी जारी की है। जारी समय सारणी अनुसार सत्र 2017-18 के लिए प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 27 नवंबर व जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। इसके अलावा सत्र 2018-19 के लिए प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। वहीं नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर व जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथ...

रिहायसी मकान में अवैध शराब रखने वाली आरोपीया को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे्ट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाली आरोपीया को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 30.07.2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि टेमला में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी पुलिस खरगोन ने मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपिया मिनाक्षीबाई पति रूपेश निवासी टेमला के रिहायसी मकान मे 14 पाव देशी प्लेन मदिरा अवैध रूप से रखी हुई थी । आरोपीया के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या‍यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

मप्र व बिहार में भाजपा प्रत्याशियों की जीत पर मिठाई बांटकर की भव्य आतिशबाजी

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जनता के विश्वास पर खरी उतरी भाजपा - जिलाध्यक्ष राठौर खरगोन। मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार के चुनाव परिणामों ने दीपावली पूर्व ही उत्सव का वातावरण निर्मित कर दिया है। तीनों राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों की विजय पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में हर्ष व्याप्त है। मंगलवार शाम भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्रसिंह राठौर के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर मतदाताओं का आभार जताया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार ने बताया मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव तथा बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा प्रत्याशियों को बड़ी सफलता मिली है। उत्तरप्रदेश में आठ सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीते हैं। भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मंगलवार सुबह से ही उक्त चुनाव परिणामों पर नजर गड़ाए हुए थे। दोपहर तक स्थिति स्पष्ट होने के बाद वे भाजपा जिला कार्यालय पर एकत्रित होने लगे। जिलाध्यक्ष राजेंद्रसिंह राठौर के नेतृत्व मिठाई बांटकर व भव्य आतिशबाजी कर भाजपा प्रत्याशियों की जीत पर हर्ष जताया गया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल महाजन, रणजीतसिंह डंडीर, परसराम चौहान, जिला ...

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।       अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 20.05.2020 को आरोपी अखीराज पीड़िता को बहला-फुसलाकर व शादी का झाॅसा देकर घर से भगाकर रानीपूरा के एक सुने मकान में ले गया और दो रात तक पीड़िता के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करता रहा। आरोपी पहले भी पिछले कई दिनों से पीड़िता के साथ जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता रहता था आरोपी अखीराज व पीड़िता को परिवारजनों के तलाश करने पर पीड़िता का पता चला कि आरोपी अखीराज पीड़िता को कही भगाकर ले गया है पीड़िता ने अपने माता पिता को पुरी घटना बताई परिवार वालो ने थाना खेतिया में रिपोर्ट दर्ज कराई।                आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोज...

बहला-फुसला कर गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 20 वर्ष का सश्रम कारावास

(वीडियो कांफ्रेसिंग से की गई सुनवाई) विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो के अधीन सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी गज्जू उर्फ गजाधर बंसल धानक पुत्र धनीराम बंसल उम्र-21 वर्ष निवासी मोती तबेला के पास इंदौर को भादवि की धारा 376(3) व 376(2)(एन) के तहत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/-रूपये जुर्माना एवं भादवि की धारा 366 के तहत 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 4000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। उक्त मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।  मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा ने बताया कि घटना दिनांक 01.05.2018 को दोपहर करीब 02 बजे पीड़िता अपने घर से स्कूल मार्कशीट लेने का कहकर गई थी लेकिन जब वापिस नहीं आई तो पीड़िता के पिता ने आस-पास और रिश्तेदारों के घर पर तलाष किया पर पीड़िता नहीं मिली। जब तलाष करने पर पीड़िता नहीं मिली तो पीड़िता के पिता ने अपनी पत्नी के साथ थाना कोतवाली में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जिस पर से प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 26.06.2018 को पीड़िता को ...

बीस साल पुराने मामले में, गबन के आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास*

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि अभियुक्‍त द्वारा वर्ष 1989 से 1999 के मध्‍य जिला सहकारी बैंक मर्यादित टीकमगढ़ में बैंक के कर्मचारी के रूप में बैंक में प्राप्‍त खातेदारों की रकम को उनके खाते में एंट्री न कर एवं कुछ जगह गलत एंट्री कर बेईमानी से अपने उपयोग हेतु परिवर्तित किया। आरोपी द्वारा अपने पदीय कर्तव्‍यों का दुर्रुपयोग करते हुए पासिंग ऑफिसर होने के कारण बैंक शाखा में प्राप्‍त राशियों की प्रविष्टियां रोकड़ बही में नहीं की गईं व खातेदारों से छलपूर्वक प्राप्‍त राश‍ि 14 लाख 57 हजार की राशि अपने स्‍वयं, पत्नि व पुत्र जितेन्‍द्र कुमार के खातों में दर्शायी गई। आरोपी के उक्‍त कृत्‍य की सूचना तत्‍कालीन शाखा प्रबंधक आर.के. जैन द्वारा थाना कोतवाली में 20.03.2000 को दी गई। उक्‍त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 274/2000 धारा अंतर्गत 409, 467, 468, 471 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। समस्‍त विवेचना उपरांत श्रीमान् के न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आरोपी राजेन्‍द्र प्रसाद श्री...

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पीड़िता ने थाना मदन महल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त गण ने पीड़िता की बड़ी बहन के साथ अश्लील टिप्पणी कर बुरी नियत से हाथ लगाकर धक्का देकर छेड़छाड़ किया एवं मारपीट किया और पीड़िता के साथ गाली गलौज की गई । फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 325/2020 धारा 354,354(a),294,323 भादवि एवं 7,8 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण देवेंद्र बाथरे, विभोर बाथरे को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।                    ...